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कौन से रिटायर जस्टिस की देखरेख में होगी लखीमपुर खीरी केस की जांच, बुधवार को नाम बताएगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी केस में जांच आगे बढ़ाने के लिए का निर्देश मांगा है। प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोर्ट इस मामले में जो आदेश पारित करना चाहती है, वह कर सकती है। उन्होंने कहा, 'हमने सरकार से निर्देश लिया है। कोर्ट जो ठीक समझे वह आदेश पारित कर सकती है।' सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बुधवार को फैसला देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सुझाव दिया था कि यूपी सरकार किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस से छानबीन की मॉनिटरिंग करवाए। वरिष्ठ वकील साल्वे ने जब कहा कि उन्होंने यूपी सरकार से निर्देश ले लिया है तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम एक दिन का वक्त लेंगे। जज ने कहा, 'जस्टिस राकेश जैन या कोई और देखते हैं। दूसरा मुद्दा एसआईटी के मेंबर का है।' सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि आपने उनका नाम नहीं दिया। फिर बेंच में शामिल जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ज्यादातर मृतक लखीमपुर खीरी के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप आईपीएस ऑफिसर का नाम सुझाएं जो यूपी कैडर के हों लेकिन यूपी बेस्ड नहीं हों। उच्चतम न्यायालय ने कहा, 'आप कल तक नाम बताएं हम बुधवार को सुनवाई करेंगे और उसी दिन आदेश देंगे।'
Source navbharattimes

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