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महंत नरेंद्र गिरी मौत: आरोपी शिष्‍य आनंद गिरी को फिर नहीं मिली बेल, याचिका खारिज

प्रयागराज आखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में जेल में निरुद्ध शिष्य आनंद गिरी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बुधवार को विशेष न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्रा की कोर्ट में आनंद गिरि की जमानत पर सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत मामले में आनंद गिरि को मुख्य आरोपी बनाया गया है। नरेंद्र गिरि की मौत के बाद हरिद्वार से आनंद गिरि को गिरफ्तार कर लिया गया था। करीब 40 दिनों से नैनी जेल में निरुद्ध है। दूसरी बार खारिज हुई जमानत याचिका सीबीआई ने आनंद गिरी को पूछताछ के लिए रिमांड पर भी लिया। इस दौरान आनंद गिरि द्वारा अधिवक्ता जमानत अर्जी दाखिल कर चुके हैं। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद आनंद गिरि के अधिवक्ता विजय द्विवेदी ने पुनः जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्रा की कोर्ट में दाखिल की थी। बुधवार को सुनवाई हो गई थी पूरी मृदुल कुमार मिश्रा की कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद फैसले के लिए गुरुवार की तारीख दी थी। आनंद गिरी के वकील को जमानत मिलने की उम्मीद थी लेकिन जज ने इसे खारिज कर दिया। हाई कोर्ट में डालेंगे याचिका आनंद गिरी के वकील ने कहा कि विशेष कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। फिलहाल वह कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
Source navbharattimes

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