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सेना- रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों पर करेंगे अवमानना की कार्रवाई... SC की चेतावनी

नई दिल्ली () की चेतावनी के बाद () महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने के लिए मान गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी के बाद आर्मी (डिफेंस मिनिस्ट्री) की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि जो भी महिला अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मानदंड को पूरा करेंगी, उन्हें परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि जिन महिला अधिकारियों के पास अनुशासनात्मक और विजिलेंस क्लियरेंस है वह मेडिकल क्राइटेरिया पूरा करने की स्थिति में स्थाई कमीशन की हकदार होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि आर्मी अपने आप में सुप्रीम अथॉरिटी हो सकती है लेकिन संवैधानिक अदालत, जूरिडिक्शन में सुप्रीम है। 11 योग्य महिलाओं को 10 दिन में परमानेंट कमीशनसुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने रक्षा मंत्रालय और सेना को आदेश दिया है कि अवमानना याचिका दायर करने वाली 11 योग्य महिला अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर परमानेंट कमीशन दिया जाए। इन महिला अधिकारियों ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के मार्च के आदेश के मानदंड को पूरा करती हैं लेकिन फिर भी परमानेंट कमीशन नहीं दिया गया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने चेतावनी देते हुए कहा कि लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। हम सेना और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की इस चेतावनी के बाद रक्षा मंत्रालय और आर्मी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि दोपहर दो बजे तक सुनवाई टाली जाए, हम सेना के अधिकारियों से निर्देश लेकर आते हैं। इसके बाद उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में जो आदेश पारित किया है, उसमें परमानेंट कमीशन के लिए पैरा 120 में जो निर्देश दिया है उसके तहत मानदंड पूरा करने वाली महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। आदेश को विधिवत लागू किया जाएगा। जो आवेदक सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं उन सभी 11 महिला अधिकारियों को 10 दिनों में परमानेंट कमीशन दिया जाएगा और जो कोर्ट के सामने नहीं आई हैं, उनमें जो भी जजमेंट के निर्देश के तहत मानदंड पूरा करते हैं उन्हें तीन हफ्तों में परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। 22 अक्टूबर की सुनवाई में क्या कहा था कोर्ट नेइससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 39 महिला अधिकारी परमानेंट कमीशन की योग्यता रखती हैं। इस पर 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह सात दिनों के भीतर 39 महिला आर्मी ऑफिसरों को परमानेंट कमीशन प्रदान करे। इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 72 महिला आर्म अफसरों के परमानेंट कमीशन देने के मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 72 में एक महिला ऑफिसर ने रिलीव करने को कहा है, बाकी 71 में से 39 को परमानेंट कमीशन दिया जा सकता है। जबकि 25 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है और 7 मेडिकली अनफिट हैं। 25 मार्च 2021 को अवमानना याचिका पर क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसलासुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने के लिए जो मूल्यांकन का क्राइटेरिया तय किया गया है, वह मनमाना और भेदभावपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार (आर्मी अथॉरिटी) से कहा है कि वह शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने के आवेदन पर एक महीने के भीतर फिर से विचार करे और दो महीने के भीतर ऑर्डर करे। महिला अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि परमानेंट कमीशन के लिए जो क्राइटेरिया और प्रक्रिया तय किया गया है वह मनमाना, अनफेयर और अतार्किक है। परमानेंट कमीशन चाहने वाली शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला ऑफिसर्स की एसीआर (एनुअल कन्फिडेंशियल रिपोर्ट) की प्रक्रिया में खामी की गुहार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में महिला अधिकारियों की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि उन्हें परमानेंट कमीशन देने से मना किया गया था। उनका दावा है कि उन्होंने तमाम क्राइटेरिया को पूरा किया है। उन्होंने 60 फीसदी कटऑफ पाए हैं और विजिलेंस क्लीयरेंस हुआ है। साथ ही मेडिकली फिट हैं लेकिन मार्च में दिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विपरीत उनके दावे को नकारा गया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 को महिला अधिकारियों को परमानेंट कमिशन देने को कहा थापिछले साल 17 फरवरी को आर्म्ड फोर्स में महिलाओं के साथ भेदभाव को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि सभी महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन मिलेगा और उनके लिए कमांड पोजिशन का रास्ता भी साफ कर दिया था। अदालत ने कहा था कि जो महिला ऑफिसर नौकरी में हैं उनके ऑप्शन दिए जाने पर परमानेंट कमीशन देने पर विचार होगा।
Source navbharattimes

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