लोकसभा में केंद्र सरकार ने 102 साल पुराने कानून की जगह दंड संहिता बिल 2022 पेश किया है। इसमें कहा गया है कि पुलिस अब अब अपराधियों की आंखों की पुतलियों की पहचान, हथेली-पैरों की छाप, फोटो, रेटिना, जैविक नमूने और लिखावट के नमूने जैसी चीजें भी ले सकेगी। विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध जताया है। Source navbharattimes
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