सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिद्धू की ओर से 1988 के रोड रेज मामले में समीक्षा याचिकाओं के समय पर सवाल उठाना उचित नहीं था। जबकि वह इस मामले में चार साल तक पेश नहीं हुए थे। सितंबर 2018 में पीड़ितों की ओर से दायर की गई समीक्षा याचिका पर पहली बार नोटिस जारी की गई। Source navbharattimes
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