यह मामला 1971 के लोकसभा चुनाव के सिलसिले में विपक्ष के नेता राजनारायण ने दाखिल किया और अदालत ने इंदिरा गांधी को चुनाव में अनुमति से ज्यादा धन व्यय करने और सरकारी संसाधनों के दुरूपयोग का दोषी पाया और उनके किसी भी राजनीतिक पद ग्रहण करने पर रोक लगा दी गई। Source navbharattimes
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