पीडी का पूरा नाम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यानी एहतियातन हिरासत है। ये एक्ट वर्ष 1950 में लागू किया गय था। इसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को इस शक पर गिरफ्तार कर सकती है कि वह कोई अपराध कर सकता है या उसमें शामिल हो सकता है। इस एक्ट की सबसे खास बात तो यह है कि इसमें पुलिस हिरासत में या गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को कारण बताने की जरूरत नहीं पड़ती और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की भी बाध्यता नहीं होती। Source navbharattimes
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