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भक्त को कराया 14 साल इंतजार, तिरुपति मंदिर को 50 लाख रुपये जुर्माने का आदेश!

यह पहला ऐसा मामला है कि जब किसी भक्त ने टीटीडी की सेवा में कमी के खिलाफ उपभोक्ता कोर्ट में मुकदमा दायर किया हो। करीब नौ दशक पहले टीटीडी की शुरुआत हुई थी। कंज्यूमर कोर्ट ने टीटीडी को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा। Source navbharattimes

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