Delhi High Court To Railway: दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगों को मुफ्त व्हीलचेयर, मानवीय सहायता प्रदान की जाए। यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2017 में स्वत: संज्ञान से शुरू की गई जनहित याचिका पर पारित किया गया है। Source navbharattimes
0 टिप्पणियाँ