मुस्लिम लड़कियां स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहन सकती हैं या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सोमवार मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि यदि एक महिला को लगता है कि हिजाब पहनना सही है, तो उसे इसका पालन करना चाहिए। यह कहना अदालतों का काम नहीं है। Source navbharattimes
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