देश की शीर्ष अदालत कही जाने वाली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को दिए जाने वाले आरक्षण पर अपनी मुहर लगा दी। हालांकि 3-2 से EWS कोटा इस परीक्षा में पास हो गया। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने इस आरक्षण के खिलाफ अपना मत दिया था। Source navbharattimes
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