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EWS आरक्षण के फैसले के खिलाफ दो जज... जानिए उन्होंने इसे क्यों बताया गलत

Supreme Court on EWS Quota: आर्थिक तौर पर कमजोर यानी EWS कैटगरी के लोगों को 10 फीसदी रिजर्वेशन देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर अपना फैसला सुना दिया और आर्थिक आधार पर आरक्षण के फैसले पर मुहर लग गई। Source navbharattimes

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