मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के बोलने की आजादी पर प्रतिबंध लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेट 19(2) के तहत जो नियम है उसके अलावा किसी के बोलने पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। Source navbharattimes
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