सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामलों की जांच की जो चार्जशीट दाखिल की जाती है उसे पब्लिक करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चार्जशीट को पब्लिक के लिए उपलब्ध कराने की गुहार लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित की गुहार को खारिज कर दिया। Source navbharattimes
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