पिछले दिनों दो राज्यों- उत्तराखंड और गुजरात ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए राज्य स्तर पर कमिटियों का गठन किया। उसके चंद रोज बाद ही इन कमिटियों के गठन को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आ गई। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 162 इस तरह की कमिटी बनाने की इजाजत देता है। आइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े कुछ अहम संवैधानिक पहलुओं पर नजर डालते हैं। Source navbharattimes
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