पत्नी के प्रेमी को घायल करने के दोषी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अक्टूबर 2018 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी के खिलाफ धारा 326 के तहत अपराध का मामला बनाया गया, जो खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाने से संबंधित है। Source navbharattimes
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