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सरकारी कर्मचारी ओवरटाइम वर्क के लिए पैसे के हकदार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के ओवरटाइम के पैसे को लेकर बड़ी बात कही है। शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि सरकारी कर्मचारी ओवरटाइम काम करने की एवज में भत्ते का हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा सर्विस रूल में शामिल नहीं किया गया है। Source navbharattimes

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