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महिला-पुरुष की कोई अंतिम परिभाषा नहीं, समलैंगिक शादियों पर बोला सुप्रीम कोर्ट

Same Sex Marriage Hearing Supreme Court: समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि महिला-पुरुष की कोई अंतिम परिभाषा नहीं हैं। संवैधानिक बेंच ने कहा कि स्पेशल मैरिज ऐक्ट में जो पुरुष और स्त्री की अवधारणा है, वह लैंगिकता के आधार पर पूर्ण नहीं है। Source navbharattimes

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