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दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में साफ कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता था और सजा दी जा सकती थी। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह को समन जारी किया है। Source navbharattimes

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