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क्या जमानत देने के लिए आरोपी से लाइव लोकेशन शेयर करते रहने की शर्त रखी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है कि क्या एक आरोपी को बेल देने के लिए उसे अपने लॉकेशन को शेयर करने की शर्त लगाई जा सकती है। यह आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की पीठ ने संबंधित शर्तों की वैधता की जांच करने पर हामी भरी है। Source navbharattimes

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