सुप्रीम कोर्ट ने ED के मौजूदा डायरेक्टर को सेवा विस्तार अवैध करार दिए जाने का फैसला दिया। इस मामले में सिर्फ ED प्रमुख को दिए गए सेवा विस्तार का विचार नहीं करना था बल्कि इससे सरकार के अधिकार का मामला भी जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने सीमाओं का ध्यान रखते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। Source navbharattimes
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