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13 साल की लड़की के मामले में ट्विस्‍ट, आरोपी से कर चुकी है शादी, SC को मां ने बताया- प्रेग्‍नेंट है नहीं रहना चाहती साथ

नई दिल्लीकिडनैपिंग के बाद दो महीने से गायब 13 साल की लड़की की बरामदगी के मामले ने ट्विस्‍ट ले लिया है। ने मामले की छानबीन दिल्ली पुलिस के हवाले कर दी है। कोर्ट को इस दौरान लड़की की मां के वकील ने बताया कि लड़की प्रेग्‍नेंट है। ऐसे में जरूरी निर्देश जल्दी से जल्दी जारी किए जाने की जरूरत है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि लड़की प्रोटेक्टेड रहे यह सुनिश्चित किया जाए। किसी भी विपरीत परिस्थिति से उसे बचाया जाए। साथ ही कहा कि पुलिस इस मामले में प्लान ऑफ एक्शन बताए। आरोपी से कर चुकी है शादी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरएस सूरी ने कहा कि लड़की को कोलकाता से बरामद करने के बाद 4 सितंबर को दिल्ली लाया गया। उसका एम्स में मेडिकल कराया गया। साथ ही उसकी काउंसलिंग की गई। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। सूरी ने यह भी कहा कि लड़की ने 15 जुलाई को आरोपी लड़के से शादी कर ली थी। वह बरामदगी के बाद मां के साथ जाने को तैयार नहीं है। सूरी ने कहा कि लड़की अपने पैरेंट्स के प्रति अपसेट है। वह उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। लड़की की मां के वकील का दावा लड़की है प्रेग्‍नेंट वहीं, लड़की की मां की ओर से पेश वकील अमित पाई ने बताया कि लड़की की प्रेग्‍नेंसी टेस्ट हुई है और वह पॉजिटिव आई है। एडवोकेट अमित का कहना था कि लड़की गर्भवती है। लिहाजा, इस मामले में जल्दी ही कुछ किए जाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस के सामने जो रेकॉर्ड है उसमें लड़की की उम्र 15-16 साल बताई गई है। जबकि आधार कार्ड में 13 साल उम्र दर्ज है। वहीं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूरी ने कोर्ट को बताया कि लड़की ने दावा किया है कि उसकी उम्र 17 साल है। एम्स ने उसके केस को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजा है ताकि उम्र का पता लगाया जा सके। काउंसलिंग के दौरान सेक्सुअल असॉल्ट की बात सामने आई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केस दिल्ली पुलिस के हवाले करते हैं और वह तुरंत छानबीन शुरू करे। लेकिन, साथ ही ये सवाल है कि हम आगे कैसे बढ़ें। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कोर्ट ने कहा कि आप हमें बताएं। आप पुलिस अथॉरिटी से इस बारे में बात करें और कोर्ट को अवगत कराएं। अदालत ने काउंसलिंग रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि लड़की ने क्या ये स्वीकार किया है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है? इस पर सूरी ने सकारात्मक जवाब दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में क्या प्लान ऑफ एक्शन हो यह बताया जाए। अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। 13 साल की लड़की दो महीने से गायब थी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोरखपुर की पुलिस मामले से संबंधित दस्तावेज दिल्ली के मालवीय नगर थाने की पुलिस के हवाले करे। मालवीय नगर थाने की पुलिस तुरंत मामले की छानबीन शुरू करे। पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 13 साल की गायब हुई लड़की को कोलकाता से बरामद कर लिया गया है। आरोपी भी उसकी गिरफ्त में है। गोरखपुर से दो महीने पहले लड़की किडनैप हुई थी। दिल्ली में रहने वाली लड़की की मां ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उनकी बेटी गायब हुई है और उन्हें अंदेशा है कि उसे सेक्स ट्रेड में लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान टिप्पणी में कहा था कि इसमें यूपी पुलिस का रवैया दिखता है।
Source navbharattimes

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