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टेस्ट, क्वारंटीन, निगरानी...विदेश से आने वालों के लिए नए नियम, कई राज्यों में अलग से सख्ती, ओमीक्रोन से यूं निपटने की तैयारी

नई दिल्ली भारत में कोरोना की भयावह दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट से भी 6 गुना संक्रामक ओमीक्रोन के सामने आने के बाद पूरी दुनिया डरी हुई है। अबतक 23 देशों में इसके संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि भारत में अभी ओमीक्रोन वेरिएंट का एक भी मामला सामने नहीं आया है। लेकिन देश में कमजोर होती महामारी के बीच सरकार कोई जोखिम नहीं ले सकती। लिहाजा 15 दिसंबर से रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने की योजना पर ब्रेक लग गया है। केंद्र ने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। साथ ही कई राज्यों ने घरेलू यात्राओं के लिए भी नियमों को सख्त कर दिया है। ओमीक्रोन वेरिएंट को लेकर चिंता के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स से आने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू की गईं देशव्यापी पाबंदियों को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कुछ राज्यों ने भी ओमीक्रोन के खतरे से निपटने के लिए रोकथाम के लिए कुछ नए आदेश जारी किए हैं। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र की नई गाइडलाइन्स - ऐसे यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ-डेक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके साथ ही, यात्रा की तिथि से 72 घंटे पहले का आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यात्रियों को यह डेक्लेरेशन भी जमा करना होगा कि रिपोर्ट विश्वसनीय है। इसके अलावा उन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। - एयरलाइंस को इन सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित कराना होगा। विदेश से आने के बाद यात्रियों के लिए नियम - थर्मल स्क्रीनिंग और सेल्फ-डेक्लेरेशन की कॉपी - जोखिम वाले देशों (ऐट-रिस्क कंट्रीज) से या वहां से होकर आने वाले यात्रियों के लिए अराइवल के बाद आरटी-पीसीटीर टेस्ट अनिवार्य है। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें मूवमेंट की इजाजत होगी। हालांकि, नेगेटिव रिपोर्ट के बाद भी सबसे पहले उन्हें 7 दिनों के लिए क्वारंटीन रहना होगा। आठवें दिन फिर टेस्ट होगा। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो सैंपल को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। - बिना जोखिम वाले देशों से भी आने वाले कम से कम 2 प्रतिशत यात्रियों का रैंडम आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। ऐसे देशों से आने वाले यात्रियों को घर पर 14 दिनों के लिए सेल्फ-मॉनिटरिंग की सलाह दी गई है यानी उन्हें अगर किसी तरह के लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत अथॉरिटी को जानकारी दें। - बंदरगाहों या लैंडपोर्ट पर आने वाले इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए भी यही नियम हैं। - 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आने या आने के बाद आरटी-पीसीआर टेस्ट से छूट दी गई है। हालांकि, अगर उनमें लक्षम मिले तो टेस्ट, ट्रीटमेंट समेत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। कई राज्यों ने भी अलग से बनाए सख्त नियम महाराष्ट्र - जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों का इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन अनिवार्य। ऐसे यात्रियों के लिए आने के दूसरे, चौथे और सातवें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी। अगर आखिरी टेस्ट नेगेटिव आता है तो यात्री को अगले 7 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। - बिना जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए भी अराइवल पर आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य। नेगेटिव होने पर भी 14 दिनों का होम क्वारंटीन अनिवार्य। टेस्ट में पॉजिटिव आने वाले यात्रियों को अस्पताल भेजा जाएगा। - बीएमसी के सर्कुलर के मुताबिक शहर के एयरपोर्ट्स पर आने वाले सभी घरेलू यात्रियों को भी यात्रा तिथि से अधिक से अधिक 72 घंटे पहले का आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा। इसके बिना यात्रा की इजाजत नहीं होगी। - हालांकि, महाराष्ट्र को सलाह दी है कि वह केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक ही अपने नियम रखे। कर्नाटक - विदेश से आने वाले यात्रियों का अराइवल के बाद आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य। 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन जरूरी। मध्य प्रदेश - भोपाल आने वाले उन यात्रियों का आरटी-पीसीआर अनिवार्य जिन्होंने यात्रा से पहले टेस्ट नहीं कराया है। जम्मू और कश्मीर - जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि एयर सुविधा पोर्टल के डेटा के आधार पर जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों की समय पर पहचान की जाए। उत्तराखंड - राज्य की सीमाओं पर रैंडम टेस्टिंग। - सभी हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्करों का टेस्ट होगा। - जिला और ब्लॉक स्तर के सभी कंट्रोल रूम 24x7 काम करते रहेंगे। इसके लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर भी होंगे। - कोरोना को लेकर बनाई गई राज्य सरकार की वेबसाइटों (कोविड19 डॉट यूके डॉट जीओवी डॉट इन और डेशबोर्ड सर्विसेज) पर क्रमशः अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता और दवाओं के स्टेटस को अपडेट रखना। - कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग/होम आइसोलेशन मॉनिटरिंग टीमों को फिर सक्रिय किया गया। दिल्ली - केंद्र की गाइडलाइंस को लागू करने के अलावा लोकनायक जय प्रकाश हॉस्पिटल को ओमीक्रोन वेरिएंट से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए चिह्नित किया गया है।
Source navbharattimes

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