देश की सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लेकर अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाना प्रतिबंधित नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह उसका मंतव्य नहीं है, लेकिन यह दोनों पक्षों के बीच संवाद में बात कही गई है। Source navbharattimes
0 टिप्पणियाँ