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‘आर्य समाज’ को विवाह प्रमाण-पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही ये बात

आर्य समाज की तरफ से शादी के सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आर्य समाज को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत एक नाबालिग के अपहरण और रेप के आरोपी के जमानत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। Source navbharattimes

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