सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब बैन पर मुस्लिम पक्ष की दलीलें खत्म होने के बाद कर्नाटक सरकार की तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं। सरकारी पक्ष ने कहा कि 1958 में मुसलमानों ने बकरीद पर गाय काटने को मौलिक अधिकार बताया था, अब हिजाब को बता रहे हैं। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तब भी मुस्लिमों का दावा सिरे से खारिज किया था, अब भी करे। Source navbharattimes
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