Supreme Court On EWS Quota: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नौकरी और एडमिशन में दिए जाने वाले EWS कोटे पर अपना फैसला सुना दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह संविधान के खिलाफ नहीं है। हालांकि आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण पर जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट असहमत दिखे थे। Source navbharattimes
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