सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े नियम बदल दिए हैं। अब इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई की सदस्यता वाली कमिटी करेगी। वैसे 8 साल पहले लॉ कमिशन ने भी कुछ इसी तरह की सिफारिश की थी। Source navbharattimes
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