देश में अलग मजहब या दूसरे धर्म में शादी करने वाले कपल के सामने परेशानी खड़ी हो रही है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का एक नियम इस परेशानी का सबब बन रहा है। इस एक्ट के सेक्शन 5 तहत शादी करने वाले कपल को 30 दिन का सार्वजनिक नोटिस देना होता है। Source navbharattimes
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