आयकर विभाग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने के मामले में गांधी परिवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीधे तौर पर याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि फेसलैस असेसमेंट कोई मूलभूत या निहित कानूनी अधिकार नहीं है जिसका करदाता (Assesses) दावा कर सकता है। Source navbharattimes
0 टिप्पणियाँ