दिल्ली हाईकोर्ट ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की पेंशन को लेकर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान साफ कहा कि निर्माण श्रमिकों के पेंशन के अधिकार को केवल अति-तकनीकी मुद्दों या मूल बैंक पर्चियों या नोटरी रिकॉर्ड की वजह से वंचित नहीं किया जा सकता। Source navbharattimes
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