DIGITELNEWS पर पढ़ें हिंदी समाचार देश और दुनिया से,जाने व्यापार,बॉलीवुड समाचार ,खेल,टेक खबरेंऔर राजनीति के हर अपडेट

 

सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता को 27 हफ्ते की प्रेगनेंसी खत्म करने की दी इजाजत, हाई कोर्ट के लिए कही ये बात

म कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट को हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को रिकॉर्ड पर लिया था, लेकिन अजीब बात है कि मामले को 12 दिन बाद 23 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि हर दिन की देरी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण थी। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी। Source navbharattimes

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ